कानपुर…..दो रुपये में फर्जी वोटर को एजेंट कर सकेंगे चैलेंज; आपत्ति सही मिलने पर पुलिस को सौंपेंगे, जमा फीस भी होगी वापस…
किसी भी प्रत्याशी का एजेंट दो रुपये की फीस देकर वोट को चैलेंज कर सकेगा। पीठासीन अधिकारी दो रुपये की फीस की रसीद भी काटेंगे। वोटर के दावेदारी की तुरंत जांच होगी।
कानपुर, किसी भी प्रत्याशी का एजेंट दो रुपये की फीस देकर वोट को चैलेंज कर सकेगा। पीठासीन अधिकारी दो रुपये की फीस की रसीद भी काटेंगे। वोटर के दावेदारी की तुरंत जांच होगी। चुनौती सही निकलने पर फर्जी मतदाता को पुलिस को कानूनी कार्रवाई के सौंप दिया जाएगा। वोट सही निकलने पर मतदान का मौका भी दिया जाएगा।
अक्सर पोलिंग एजेंट फर्जी वोटर के नाम पर हो-हल्ला करते हैं। मुंह जुबानी आरोप फर्जी वोटर होना का आरोप होने से मामला तूल पकड़ता है। चुनाव लाइन की गाइड लाइन के आधार पर किसी मतदाता की पात्रता पर सवाल उठने पर एजेंट को चुनौती देने का लिखित अधिकार होगा।
पोलिंग बूथ में ही एजेंट को दो रुपये फीस देकर एक रसीद लेनी होगी। जांच में वोटर सही निकला तो उसे वोट डालने की छूट दे दी जाएगी। फर्जी निकलने पर 20- प्रोफार्मा के तहत लिखा पढ़ी कर मतदाता को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया जाएगा। इस संबंध में पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
अनुपस्थित सूची में नाम है तो डाल सकेंगे वोट
यह भी राहत मिली है कि कोई अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाता सूची में नाम वाला मत देने पहुंचा तो उसे मना नहीं किया जाएगा। अनुपस्थित, स्थानांतरित व मृत मतदाताओं की सूची मतदान केंद्र में रहती है। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से पहचान पत्र या अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र लेकर तुरंत सत्यापन करेगा। प्रथम मतदान अधिकारी ऐसे मतदाता का नाम पोलिंग एजेंटों को जोर से पढ़कर सुनाएगा। वोटर को हस्ताक्षर के साथ अंगूठे का निशान भी लगाना होगा। घोषणापत्र लेकर वोट करने की अनुमति दी जाएगी।
हस्ताक्षर के बाद भी वोट डालने से मना कर सकते हैं
कई बार मतदान बूथ पर पहुंचा मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर वोट डालने से मना करते हैं। ऐसे में पीठासीन अधिकारी उसे वोट डालने पर जोर देते हैं। चुनाव आयोग के गाइड लाइन के मुताबिक मतदाता को रजिस्टर में हस्ताक्षर के बाद वोट न डालने पर एतराज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मतदाता और पीठासीन अधिकारी को वोटर के नाम के आगे वोट न डालने का निश्चय करने की टिप्पणी के साथ हस्ताक्षर करना होगा।
*सुमित सिंह की रिपोर्ट*