*’दरिंदे’ को 3 साल की सलाखें व जुर्माने की सज़ा*
बाँदा-ब्यूरो
अल्तमश हुसैन
बाँदा।पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने फिर दिखा दिया कि यहाँ कानून से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं।ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बदौसा पुलिस की दमदार पैरवी से बच्चों से अपराध करने वाला आनंद अब 3 साल तक जेल की चक्की पीसेगा। न्यायालय ने पौहार निवासी आनंद पुत्र रामगोपाल को भारतीय दंड संहिता और बच्चों से अपराध कानून के तहत दोषी करार दिया। सजा मिली तीन साल का कठोर कारावास और 2500 रुपए जुर्माना। जुर्माना न देने पर और सजा भुगतनी पड़ेगी। न्यायालय के फैसले के बाद एसपी पलाश बंसल ने कहा बाँदा में माताओं-बहनों और बच्चों की तरफ आंख उठाने वाले का अंजाम सिर्फ जेल है।ऑपरेशन कन्विक्शन से एक-एक गुनहगार को उसके किए की सजा दिलाएंगे। बदौसा थाने की जांच और पैरवी ने एक और ‘दरिंदे’ को आखरी अंजाम तक पहुंचा दिया।अब गुनहगारों के माथे पर पसीना है और जनता के चेहरे पर सुकून है।




