कानपुर …..
*डीजीपी उत्तर प्रदेश ने जारी किया आदेश*।
*मंदिर और मस्जिदों में लगेंगे ध्वनि की तीव्रता बताने वाले यंत्र*।
*दिन में 55 डेसिमल और रात में 45 डेसिमल तक ही रखनी होगी ध्वनि*।
*ध्वनि ज्यादा होने पर रुल 7 के तहत होगी कार्यवाई*।
*200 मिली लीटर से ज्यादा शराब पीकर वाहन चलाने वालो को भेजा जाएगा जेल*।
*बॉडी वॉर्न कैमेरो के साथ दारोगाओं को करनी होगी चेकिंग*।
*मादक पदार्थों को बेचने वालो पर अभियान चला कार्रवाई करेगी पुलिस*।
*जिले के हर थाने में साइबर अपराध पर नियंत्रण और कार्यवाई के लिए अलग से एक इंस्पेक्टर और दो दरोगाओं की होगी तैनाती*।
*शादी समारोह में पटाखे चलाने पर भी कार्यवाई करेगी पुलिस*।
*किरायेदारों का सत्यापन और चरित्र प्रमाण पत्र पर भी दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश*।
*रात 10 बजे के बाद नियमित रूप से करनी होगी फुट पेट्रोलिंग*।