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कानपुर की सीसामऊ सीट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी खबर!
इरफान सोलंकी की जमानत अर्ज़ी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई।
कानपुर के जाजमऊ थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में इरफान ने दाखिल की है जमानत याचिका।
4 अप्रैल को कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दिया था दस दिन का समय।
26 दिसंबर 2022 को दर्ज हुआ था इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला।
तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने दर्ज कराई थी एफआईआर।
विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी, इसराइल आटेवाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली के खिलाफ शिकायतकर्ता ने दर्ज कराई थी गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर।
एफआईआर में इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बताया गया है।
इरफान के खिलाफ गैंगस्टर को छोड़ कर दर्ज सभी मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिल चुकी है राहत।
गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद ही इरफान सोलंकी जेल से बाहर आ सकेगा।
इजराइल आटेवाला और रिजवान सोलंकी की जमानत याचिका पर भी होगी सुनवाई।
जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच कर रही है मामले की सुनवाई।
कानपुर डिस्टिक हेड
राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट




