*वीकेंड पर यूपी पुलिस का विशेष यातायात अभियान, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई*
*डिस्ट्रिक हेड राहुल द्विवेदी*
उत्तर प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर इस वीकेंड विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। शनिवार और रविवार को प्रदेशभर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित सड़क और सुरक्षित जीवन के प्रति जागरूक करना है।
यूपी पुलिस द्वारा जारी पोस्टर में साफ संदेश दिया गया है कि यातायात नियमों का पालन करें और जुर्माना व दंड से बचें। अभियान के दौरान विशेष रूप से शराब पीकर वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न, अवैध हूटर और मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
पोस्टर के अनुसार शराब पीकर वाहन चलाना न केवल जानलेवा है बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना, छह माह तक की सजा और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।
वहीं प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। धारा 190(2) एमवी एक्ट के तहत 10 हजार रुपये तक जुर्माना और तीन माह तक की सजा का प्रावधान है। अवैध हूटर का प्रयोग केवल अधिकृत वाहनों के लिए मान्य है। नियम 119 सीएमवीआर 1989 के तहत उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर भी पुलिस सख्त नजर रखेगी। धारा 194 एफ एमवी एक्ट के तहत पहली बार एक हजार रुपये और दूसरी बार दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
यूपी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि “शोर नहीं, शांति चाहिए” के संदेश को अपनाएं और यातायात नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें तथा दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। साथ ही किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए डायल 112 पर संपर्क करने की अपील की गई है।




