बड़ी खबर: कानपुर पुल बायाँ किनारा स्टेशन के कायाकल्प की तैयारी, रेलवे की जमीन पर बने अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर
डिस्ट्रिक हेड। राहुल द्विवेदी।
कानपुर। उत्तर रेलवे (लखनऊ मंडल) ने कानपुर पुल बायाँ किनारा स्टेशन के ‘इम्प्रूवमेंट एवं डेवलपमेंट’ कार्य को गति देने के लिए एक कड़ा रुख अपनाया है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन परिसर और रेलवे भूमि पर किए गए सभी अनधिकृत कब्जों, पक्के मकानों और झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है।
15 जनवरी तक का अल्टीमेटम
सीनियर सेक्शन इंजीनियर (कार्य/लाइन), उत्तर रेलवे लखनऊ द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, रेलवे भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को 15 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सभी लोग स्वयं ही अपने अवैध निर्माण और झुग्गियों को तोड़कर जगह खाली कर दें।
16 जनवरी से होगी बलपूर्वक कार्रवाई
नोटिस में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित तिथि तक कब्जा नहीं हटाया गया, तो 16 जनवरी 2026 से रेलवे प्रशासन पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा। इस दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के धन या जनहानि की संपूर्ण जिम्मेदारी अवैध कब्जाधारकों की होगी और रेलवे प्रशासन इसके लिए जवाबदेह नहीं होगा।
विकास कार्य में बन रहे थे बाधक
स्टेशन के आधुनिकीकरण और विकास (Development Works) के लिए इस जमीन को खाली कराया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में मंडल अभियंता, सहायक मंडल अभियंता और आरपीएफ (RPF) सहित स्थानीय स्टेशन अधीक्षक को भी सूचना प्रेषित कर दी गई है ताकि कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनी रहे।
मुख्य बिंदु:
क्षेत्र: कानपुर पुल बायाँ किनारे स्टेशन के आसपास की रेलवे भूमि।
जारी तिथि: 26 दिसंबर 2025।
अंतिम समय सीमा: 15.01.2026।
कार्रवाई शुरू: 16.01.2026 से बलपूर्वक हटाया जाएगा।




