कालपी नगर पालिका में बड़ी कार्रवाई: लिपिक शिशुपाल सिंह यादव तत्काल प्रभाव से निलंबित
ब्यूरो चीफ जालौन – शैलेन्द्र सिंह तोमर
कालपी (जालौन)। नगर पालिका परिषद कालपी में कार्यरत लिपिक शिशुपाल सिंह यादव को शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद कालपी के पत्र क्रमांक 77/अधि०अधि०/न.पा.प.का./2025-26 दिनांक 18 जुलाई 2025 के आधार पर किया गया है।
श्री यादव पर निलंबन की यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा नियमावली-1966, सेवक नियमावली-1999, एवं पालिका (अकेन्द्रियत) सेवा संशोधन नियमावली-2004 के अंतर्गत की गई है।
निलंबन की अवधि में उन्हें मूल वेतन का अर्द्ध हिस्सा जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में मिलेगा। केवल वही महंगाई भत्ता देय होगा, जो उन्हें निलंबन से पूर्व प्राप्त हो रहा था। अन्य भत्ते तभी मिलेंगे जब उनके वास्तविक खर्च का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।
शर्तों के अनुसार श्री यादव को यह प्रमाण देना होगा कि वे किसी भी अन्य सेवा, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं। निलंबन के दौरान उन्हें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है, जबकि उनके सभी पूर्व कार्य एवं पटल राजस्व निरीक्षक नगर पालिका परिषद कालपी को सौंप दिए गए हैं।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।




