गाजी बाबा उर्स (जलसा) के आयोजन पर प्रशासन ने लगाई रोक
ब्यूरो चीफ जालौन: शैलेन्द्र सिंह तोमर
कदौरा (जालौन):
जालौन जनपद की कालपी तहसील के विकास खंड कदौरा के ग्राम चतेला में गाजी बाबा के नाम से आयोजित होने वाले उर्स (जलसा) पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद लिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चतेला निवासी डॉ. अनवार खान पुत्र मेड़े खान ने 15 अप्रैल 2025 को उर्स आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन किया था। इस पर थाना कालपी की रिपोर्ट, स्थानीय खुफिया इकाई की जांच और क्षेत्राधिकारी कालपी की संस्तुति के आधार पर 30 अप्रैल 2025 को आयोजन की अनुमति दी गई थी।
हालांकि, कार्यक्रम की सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने उपजिलाधिकारी कालपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जिस “गाजी” के नाम पर उर्स किया जा रहा है, वह विदेशी आक्रांता सैय्यद सलार मसूद गाजी से जुड़ा नाम है, जिसके उर्स को संभल और बहराइच जैसे जिलों में भी अनुमति नहीं दी गई थी। अतः ऐसे आयोजन की अनुमति यहां भी नहीं दी जानी चाहिए।
ज्ञापन के आधार पर थानाध्यक्ष कदौरा ने मामले की जांच कर यह रिपोर्ट दी कि गाजी नाम को लेकर स्थानीय हिंदू संगठनों में आपत्ति है। इसके बाद उन्होंने आयोजन की अनुमति निरस्त करने का अनुरोध किया। क्षेत्राधिकारी कालपी की संस्तुति के उपरांत उपजिलाधिकारी कालपी ने अनुमति पत्र निरस्त कर दिया।
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश गया है, वहीं आयोजनकर्ताओं में निराशा देखी गई है।




