जालौन में दो लोगों पर NSA की कार्रवाई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप
जालौन में दो लोगों पर NSA की कार्रवाई, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप
रिर्पोट-:
डिस्ट्रिक हेड- शैलेन्द्र सिंह तोमर
कालपी (जालौन)। जिले में कानून-व्यवस्था के लिहाज से बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने गौवंश वध के गंभीर मामले में दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों हसनैन पुत्र कलीम और आलम पुत्र हनीफ मोहम्मद उर्फ छोटेलाल, निवासी ग्राम गुलौली कालपी, को एक वर्ष तक जेल में निरुद्ध रखने का आदेश जारी किया गया है।
30 मार्च को कालपी थाना क्षेत्र के ग्राम गुलौली के जंगल में गौवंशीय पशुओं के अवैध वध की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। जांच में यह सामने आया कि यह कृत्य एक सुनियोजित आपराधिक षडयंत्र था, जिसका मकसद क्षेत्रीय सौहार्द और सांप्रदायिक शांति को भंग करना था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने NSA की कार्रवाई करते हुए दोनों को एक साल के लिए जेल में निरुद्ध करने का फैसला लिया। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने कहा, “इन अपराधियों के कृत्य ने न केवल क्षेत्र में शांति भंग की, बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाया। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।”
ADG कानपुर जोन और DIG झांसी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से यह साफ संकेत मिला है कि जालौन पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।
रिर्पोट-:
डिस्ट्रिक हेड- शैलेन्द्र सिंह तोमर
कालपी (जालौन)। जिले में कानून-व्यवस्था के लिहाज से बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने गौवंश वध के गंभीर मामले में दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की है। आरोपियों हसनैन पुत्र कलीम और आलम पुत्र हनीफ मोहम्मद उर्फ छोटेलाल, निवासी ग्राम गुलौली कालपी, को एक वर्ष तक जेल में निरुद्ध रखने का आदेश जारी किया गया है।
30 मार्च को कालपी थाना क्षेत्र के ग्राम गुलौली के जंगल में गौवंशीय पशुओं के अवैध वध की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा था। जांच में यह सामने आया कि यह कृत्य एक सुनियोजित आपराधिक षडयंत्र था, जिसका मकसद क्षेत्रीय सौहार्द और सांप्रदायिक शांति को भंग करना था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने NSA की कार्रवाई करते हुए दोनों को एक साल के लिए जेल में निरुद्ध करने का फैसला लिया। एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने कहा, “इन अपराधियों के कृत्य ने न केवल क्षेत्र में शांति भंग की, बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाया। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।”
ADG कानपुर जोन और DIG झांसी के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से यह साफ संकेत मिला है कि जालौन पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है।




