ऊर्जा मंत्री ने ग़लत विद्युत् बिल पर त्वरित कार्रवाई की, जिम्मेदार अधिकारी निलम्बित
लखनऊ(आरएनएस ) उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत् उपभोक्ताओं को जारी किए गए ग़लत बिल का त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देश पर, जिम्मेदार कार्यकारी सहायक दीपक कुमार तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विद्युत् उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्मिकों की ऐसी गलती को अक्षम्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं का मान, सम्मान और सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोपरि है।मंगलवार रात ऊर्जा मंत्री को जानकारी मिली कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन हरैया उपखंड में स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र, हरैया, बस्ती के अंतर्गत एक विद्युत उपभोक्ता, मोलहू को जनवरी माह का ग़लत विद्युत बिल जारी किया गया था। इस बिल की राशि 07 करोड़ 03 लाख 21 हजार 119 रुपए थी, जबकि वास्तविक बकाया राशि केवल 65,229 रुपए थी। त्रुटिवश, कार्यकारी सहायक दीपक कुमार तिवारी ने 17 जनवरी को उपभोक्ता का बिल संशोधित किया, जिसमें 12174210 किलोवाट का असेस्ड यूनिट अंकित कर दिया गया था, जिसे उपखंड अधिकारी ने भी अप्रूव कर दिया। इस त्रुटि के कारण बिल की राशि अत्यधिक बढ़ गई, जिससे उपभोक्ता ने शिकायत की।इसके बाद, 03 फरवरी को उपखंड अधिकारी द्वारा बिल को पुनः संशोधित किया गया और 27,274 रुपए का सही बिल जारी किया गया। मंत्री के निर्देश पर, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल बस्ती ने संबंधित कार्मिक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कार्रवाई तत्काल और कठोर होगी, ताकि उपभोक्ताओं के साथ कोई भी अन्याय न हो और उनकी शिकायतों का शीघ्र समाधान हो सके।
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