*कानपुर पुलिस प्रशासन की मदद से विधवा महिला को मिला इंसाफ, आरोपी को भिजवाया जेल*
टाइम्स एंड स्पेस न्यूज चैनल
कानपुर डिस्टिक हेड
राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट
दो वर्ष पूर्व हुए तेज़ाब कांड के आरोपी को कानपुर कोर्ट ने सुनाई 30 साल की कड़ी सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया, जुर्माना न भरने पर एक साल की सजा कड़ी सजा भी बढ़ाई*
बताया जाता है कि बिधनू निवासी खुशबू के पति की 2022 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी तभी वह अपने मायके में रहने लगी और पति के मौत के बाद जीवन गुजारने के लिए समाधि पुलिया में स्थित एक रस्सी फैक्ट्री में काम करने लगी, तभी उसके पति के मित्र कल्याणपुर मावैया निवासी अजय जो कि पहले से ही शादीशुदा था की नियत ख़राब हो गई और एक तरफा प्यार में पड़कर उससे जबरदस्ती करने लगा, इसका पीड़िता ने विरोध किया तो रास्ते में ही तेज़ाब से भरे ड्रम को विधवा पर डाल दिया और फरार हो गया, जानकारी कर पुलिस ने आरोपी को धरदबोचा था*
इस कार्यवाही में पुलिस की अहम भूमिका रही, विधवा को न्याय दिलाया और आरोपी को कड़ी सजा दिलवाने के लिए कानपुर कोर्ट भेजा, जहां कोर्ट ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई और पीड़िता को मिला इंसाफ*
वही आज न्यायालय ने योजनाओ के तहत पीड़िता को मुआवजा देने का भी आदेश दिया*




