इरफान सोलंकी की बढ़ेगी टेंशन, कोर्ट ने सपा विधायक के मोबाइल लोकेशन और सीडीआर मंगवाने के दिए आदेश*
समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जाजमऊ आगजनी केस में कोर्ट की सुनवाई आखिरी दौर में है। इस मामले में कोर्ट ने मोबाइल लोकेशन और सीडीआर मंगवाने का निर्देश दिया। बचाव पक्ष ने इस मामले में राहत की सांस ली है। सोलंकी भाइयों की घटना के दौरान लोकेशन की जानकरी इससे मिलेगी।
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के लिए लंबे अर्से बाद एक राहत देने वाला फैसला सामने आया है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की मोबाइल लोकेशन और सीडीआर मंगवाने के आदेश दिए हैं। इरफान और उनके अधिवक्ता लंबे समय से घटना के समय की लोकेशन और सीडीआर की मांग कर रहे थे। इससे पता चल सकेगा कि घटना के समय इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान कहां पर थे। वहीं, कोर्ट ने गवाहों की मोबाइल लोकेशन और सीडीआर की मांग को खारिज कर दिया है। इस मामले की सुनवाई आगामी 7 दिसंबर को होगी।
जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सात लोग जेल में हैं।
*दोबारा सुनवाई में कोर्ट ने दिया आदेश*
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत सात लोगों के खिलाफ एमपीएमए कोर्ट में जाजमऊ आगजनी का मुकदमा चल रहा है। बचाव पक्ष की तरफ से इरफान, रिजवान, अकील अहमद, अकील अहमद, नसीम आरिफ और वादिनी की बेटी कनीज जेहरा की मोबाइल लोकेशन और सीडीआर की डिटेल दिलाने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। इसके बाद बचावपक्ष ने उच्च न्यायलय में अपील की। उच्च न्यायलय ने ट्रायल कोर्ट से अर्जी पर दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा था।
*वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी*
इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि कोर्ट ने मोबाइल प्रदाता कंपनियों से इरफान के दो और रिजवान के एक मोबाइल नंबर की लोकेशन और सीडीआर मंगवाने का आदेश दिया है। इरफान सोलंकी की महाराजगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई। वहीं, कानपुर जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट लाया गया था।
सपा MLA की पिस्टल और रायफल का लाइसेंस निरस्त, कानपुर में सोलंकी परिवार के पास है हथियारों का जखीरा
*सपा विधायक इरफान सोलंकी की पिस्टल और रायफल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।* डीएम कोर्ट में शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने को लेकर सुनवाई हुई। इसमें लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया गया। इरफान सोलंकी के जाजमऊ आगजनी मामले की सुनवाई अंतिम दौर में चल रही है।
शुक्रवार को सपा विधायक इरफान सोलंकी की रायफल और पिस्टल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। डीएम कोर्ट में शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने को लेकर सुनवाई हुई। इसमें लाइसेंस निरस्त करने का फैसला लिया गया। इरफान सोलंकी के जाजमऊ आगजनी मामले की सुनवाई अंतिम दौर में चल रही है। वहीं, इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में और उनके भाई रिजवान सोलंकी कानपुर जेल में बंद हैं।
*सोलंकी परिवार के पास हैं 15 शस्त्र लाइसेंस*
सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार में लगभग सभी के पास शस्त्र लाइसेंस हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के पास 3 शस्त्र लाइसेंस हैं। वहीं पत्नी, मां, भाई इमरान और फरहान के पास एक-एक रिवाल्वर के लाइसेंस हैं। वहीं रिजवान के पास दो शस्त्र लाइसेंस हैं।
इसके साथ ही भाई अरशद और इमरान के पास एक-एक पिस्टल के लाइसेंस हैं। विधायक के चाचा इस्लाम के पास एक रिवाल्वर और डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस है। वहीं चचेरे भाई रेहान के पास डबल बैरल बंदूक और रायफल का लाइसेंस है।