सरकार ने राइट टू फ्री इंटरनेट प्राइवेट बिल को पेश करने के लिए इजाजत दे दी है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि देश के हर नागरिक को इंटरनेट एक्सेस सुनिश्चित किया जाए इसकी परवाह किए बगैर कि वह पिछड़े क्षेत्र या रिमोट इलाका में रहता है।
यह विधेयक सभी नागरिकों को इंटरनेट की मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने का प्रस्ताव करता है, विशेष रूप से पिछड़े और रिमोट क्षेत्रों के लोगों को कंपनियों को समान पहुंच सुनिश्चित करना होगा।
विधेयक के अनुसार, कोई भी नागरिक इंटरनेट सुविधाओं तक पहुंचने से रोकने वाले किसी भी प्रकार के शुल्क, खर्च या अन्य बाध्यताओं का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इस विधेयक को दिसंबर 2023 में राज्यसभा में सीपीआई(एम) सदस्य वी शिवदासन द्वारा पेश किया गया था।
संवाददाता
राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट
सरकार ने राइट टू फ्री इंटरनेट प्राइवेट बिल को पेश करने के लिए इजाजत दे दी है। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है
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