मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश :-* किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर नहीं बजना चाहिए, जहां लगा हो, तत्काल उतरवाएं।
VIP फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे, अन्य किसी वाहन में नहीं।
यदि कहीं से भी सूचना मिली तो संबंधित थाने पर कार्रवाई होनी तय है।
संवाददाता
शहदाब अंसारी की रिपोर्ट