*कानपुर पुलिस का बड़ा अपडेट | धारा 163 BNSS (पूर्व धारा 144 CrPC) लागू*
*दिनांक: 02.12.2025 से 01.01.2026 तक पूरे जनपद में लागू*
कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी परीक्षाओं, त्योहारों और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए,
धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
*बिना अनुमति प्रतिबंधित गतिविधियाँ,*
किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, सभा, प्रदर्शन, नारेबाजी, भड़काऊ भाषण,
किसी भी तरह के हथियार, चाकू, तलवार, आग्नेयास्त्र आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर जाना,
भड़काऊ पोस्टर-बैनर, अफवाह फैलाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट, और उत्तेजक वीडियो शेयर करना,
➡️ *इन सब पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।*
लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग,
केवल पूर्व अनुमति के बाद ही उपयोग संभव,
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसका उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित,
हाईकोर्ट द्वारा तय ध्वनि सीमा का पालन अनिवार्य,
*परीक्षा केंद्रों पर विशेष व्यवस्था,*
परीक्षा केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित,
200 मीटर के दायरे में ध्वनि यंत्रों का उपयोग वर्जित,
छतों से पत्थर, बोतल, ईंट, ज्वलनशील पदार्थ आदि फेंकने जैसे कार्य पूर्णत: निषिद्ध,
सुरक्षा हेतु संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की गहन चेकिंग की जाएगी,
⚠️ *उल्लंघन पर कार्रवाई,*
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था पर,
धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
*कृपया प्रशासन को सहयोग करें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दें।*
डिस्टिक हेड
राहुल द्विवेदी




