यूपी में शिक्षकों को बड़ी राहत: TET को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला
फिरोज खान की रिपोर्ट
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि टीईटी (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की जाए। सीएम का कहना है कि वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों की योग्यता को केवल टीईटी न होने की वजह से नकारा नहीं जा सकता।
योग्यता और अनुभव पर सीएम ने जताई चिंता
मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि शिक्षक सिर्फ कागजी औपचारिकताओं से नहीं, बल्कि अपने अनुभव और लंबे समय की सेवाओं से भी योग्य साबित होते हैं। ऐसे में उनके वर्षों के योगदान को नजरअंदाज करना न तो शिक्षा के हित में है और न ही न्यायसंगत।
शिक्षा विभाग को मिले निर्देश
सीएम ने शिक्षा विभाग से कहा है कि कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा जाए ताकि उन शिक्षकों को न्याय मिल सके जिन्होंने बिना टीईटी के भी लंबे समय से बच्चों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। सरकार का मानना है कि ऐसे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं और उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षकों की नौकरी और उनके सेवा वर्षों पर कोई संकट न आए।
निष्कर्षतः, सीएम योगी का यह फैसला हजारों शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष स्वीकार होता है तो बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था को भी स्थायित्व मिलेगा।




