*कानपुर:उत्तर प्रदेश*
*कानपुर कमिश्नरेट के पश्चमी जोन के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में लापरवाही जांच के कारण थाने में तैनात महिला दारोगा शिखा सिंह को निलंबित..!!*
*थाना कल्याणपुर में 18 मार्च 2025 को दर्ज मुकदमा संख्या 114/25 की जांच में गंभीर खामियां पाई गईं।*
जांच अधिकारी शिखा सिंह ने मूल शिकायत में दर्ज ससुर, जेठ और नंदोई के नाम आरोप पत्र से हटा दिए।*
जाँच कर्ता महिला दरोगा केवल पति और सास के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। पीड़िता ने आरोपियों पर जहर देने का आरोप लगाया था। जांच में न तो कन्नौज जिला अस्पताल का रिकॉर्ड देखा गया और न ही डॉक्टर से पूछताछ की गई.!*
उक्त मामले में आरोपियों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच भी नहीं की गई। पीड़िता ने सहायक पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार से शिकायत की। उनके आदेश पर अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिण कपिल देव सिंह ने जांच की, जिसमें ये कमियां सामने आईं।*
एडिशनल डीसीपी कपिल देव सिंह ने बताया कि विवेचना में लापरवाही और अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के कारण महिला उपनिरीक्षक को प्रथम दृष्टियां दोषी पाया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था के निर्देश पर शिखा सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
डिस्टिक हेड राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट

