अब 80 साल वाले नहीं बल्कि 85 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग मतदाता ही इस्तेमाल कर सकेंगे पोस्टल बैलट
वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने की उम्र में केंद्र सरकार ने किया संशोधन
आने वाले आम चुनाव के लिए 85 साल या उससे अधिक उम्र के ही मतदाता ही पोस्टल बैलट के जरिए वोट डाल सकेंगे
केंद्रीय विधि आयोग ने आज नियमों में संशोधन करते हुए 80 साल की उम्र सीमा में बढ़ोतरी कर दी है
केंद्रीय विधि आयोग ने ये बदलाव केंद्रीय चुनाव आयोग से परामर्श के आधार पर किया है
8 फरवरी तक के आंकड़े के मुताबिक 80 साल से ऊपर के 1 करोड़ 85 लाख मतदाता हैं
फिरोज खान की रिपोर्ट