अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत 26 को होगी प्रवेश प्रक्रिया
पहले चरण के आवेदनों का होगा 19 फरवरी से सत्यापन शुरू
6 मार्च से प्राईवेट स्कूलों में लिया जायेगा बच्चों का प्रवेश, कमेटी का किया गया गठन
कानपुर नगर, शिक्ष का अधिकारी हर बालक-बालिका का हो, चाहे वह जिस धर्म, जाति या अमीर-गरीब हो। बच्चे शिक्षित होंगे तो कल का भारत विकसित होगा और इसके चलते अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया 26 से शुरू हो जायेगी। पहले चरण के आवेदनेां का सत्यापन कार्य 19 फरवरी से शुरू हो रहा है जो 25 फरवरी तक चलेगा। वहीं 6 माच्र से निजली सकूलों में बच्चों के प्रेवश हो सकेगे, इसके लिए पहले ही कमेटी का गठन कर दिया गया है।
समान शिक्षा में किसी भी वर्ग, धर्म, जाति के बालक-बालिकाओं को सामान शिक्षा मिल सके इसके लिए अनिवाय्र बाल शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत आवेदन लिए गये थे और अब 19 फरवरी से आवेदनों के सत्यापन का कार्य शुरू किया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार के अनुसार यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है और अभिभावकों द्वारा शिकायत की गयी तो तत्काल प्रभाव से स्कूल पर कार्यवाई की जायेगी। वहीं आरटीई के तहत दूसरे चरण्ण के लिए 1 से 30 मार्च तक आॅनलाइन आवेदन भरे जायेगे। बताया गया क प्रशासन द्वारा सत्यापन कार्य के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया है कमेटी में एडीएम सिटी, जिला विधालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सभी एसीएम को सदस्य बनाया गया है। दूसरे चरण के आवदनों का सत्यापन 7 मार्च तथा प्रवेश प्रक्रिया 17 अप्रैल से चालू की जायेगी।
हरिओम की रिपोर्ट