*गैंगस्टर एक्ट में पिता-पुत्र को हुई सज़ा*
बाँदा-ब्यूरो
अल्तमश हुसैन
बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कॉन्विक्शन अभियान के तहत थाना बदौसा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में कोर्ट ने पिता-पुत्र को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।मामले की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के चलते न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ग्राम उतरवां थाना बदौसा निवासी भुल्ली उर्फ शिवशरण पुत्र आमआसरे व लाला पुत्र भुल्ली उर्फ शिवशरण को दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई है। इस सफल पैरवी में लोक अभियोजक सौरभ सिंह, विवेचक उ0नि0 राजीव यादव, कोर्ट मोहर्रिर का0 अमित सिंह, आ0 रघुनाथ मौर्य एवं पैरोकार आ0 पुष्पेन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही।एसपी पलाश बंसल ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कॉन्विक्शन अभियान के तहत जनपद में पुराने संगीन मामलों की प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट के मामले में बदौसा पुलिस ने मजबूत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय में सफल पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप दोनों अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।




