*थाना चौबेपुर के दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹1,00,000 के अर्थदण्ड की सजा*
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट कानपुर नगर के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त पश्चिम श्री एस.एम. कासिम आबिदी के निकट पर्यवेक्षण में गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप थाना चौबेपुर पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-50/2022, धारा 376AB भादवि एवं 5M/6 पॉक्सो एक्ट* के अभियोग में अभियुक्त को न्यायालय द्वारा कठोर दण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किए जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी के आधार पर *माननीय एडीजे-13/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कानपुर देहात द्वारा अभियुक्त धुन्नड़ उर्फ संदीप पुत्र वेदराम, निवासी जरारी, थाना चौबेपुर, कानपुर नगर को दोषसिद्ध करते हुए धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
*प्रभावी पैरवी करने वाली टीम*
श्री विकास सिंह – एडीजीसी
का० 96 अजय कुमार – कोर्ट मोहर्रिर
हे०का० 1234 नरोत्तमदास – पैरोकार




