*एक से अधिक बार अंकित मतदाताओं के नामों का सत्यापन 28 मई तक कराया जाए*
नितेश प्रताप सिंह इटावा
इटावा। अपर जिलाधिकारी (वि/रा०)/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अभिनव रंजन श्रीवास्तव द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद् पुनरीक्षण, 2025-26 के अन्तर्गत सम्भावित एक से अधिक बार अंकित मतदाताओं के नामों का सत्यापन (दिनांक 21 अप्रैल, 2026 से 28 मई, 2026) तक कराया जाना है तथा पंचायत निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन 10 जून, 2026 को कराया जायेगा।
निर्वाचक नामावली के सम्भावित एक से अधिक बार अंकित मतदाताओं के नामों के De-Duplication की कार्यवाही आयोग के निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत कराया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा समस्त बी०एल०ओ० को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं। 1. समस्त बीएलओ को निर्देशित किया जाता है कि सम्भावित डुप्लीकेट मतदाता सूची के मतदाताओं का सत्यापन पूर्ण गम्भीरतापूर्वक करते
हुये निर्वाचक नामावली में सम्भावित एक से अधिक बार अंकित मतदाताओं के नामों के De-Duplication की कार्यवाही आयोग के निर्धारित समय सारिणी के अन्तर्गत करना सुनिश्चित करें।
ऐसे व्यक्ति जिनका नाम पिता/पति / माता का नाम एवं लिंग समान है तथा वे सत्यापनोपरान्त सही पाये जाते हैं, तो प्रमाणीकरण स्वरूप उनके आधार कार्ड के अन्तिम 04 अंक भी बीएलओ द्वारा अंकित किया जायेगा, ताकि De-Duplication में उनका नाम अपमार्जित न हो। 3. इस सन्दर्भमें बी०एल०ओ० निर्देशित किया जाता है कि वह जिन मतादाओं के नाम एक समान हैं, उनके आधार अन्तिम 04 अंक अनिर्वाय रूप से प्राप्त कर दर्ज करें, तथा आधार कार्ड के अन्तिम 04 अंको की पुष्टि (Verification) की प्रक्रिया को पूर्ण पारर्दिशता और विश्वसनीयता के साथ सम्पादित करें। 4. अनुपस्थित पाये जाने, कार्य की लापरवाही करने या किसी प्रकार की शिकायत पायी जाने पर सम्बन्धित बीएलओ / पर्यवेक्षक के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।




