नौंवी फेल बेटे ने बेघर कर दिया.. शिक्षा इसलिए जरूरी है.. जाहिल समझ नहीं पाया
लालू-राबड़ी परिवार जिस 10 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहा था, वो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार के फैसले से आवंटित हुआ था। लेकिन अब तेजस्वी यादव की ओर से 2017 में दायर एक केस के कारण ये बंगला खाली करना पड़ेगा।
तेजस्वी ने डिप्टी सीएम पद से हटने के बाद आवास न छोड़ने पर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
कोर्ट ने 2019 में फैसला सुनाते हुए न केवल तेजस्वी की याचिका खारिज की, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला-सुविधाएं देने के नियम को भी रद्द कर दिया, जिसका असर अब राबड़ी देवी पर पड़ रहा है।




