*🇮🇳🇵🇰 भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग कोर्ट के अधिकार को खारिज किया*
भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि के तहत गठित मध्यस्थता न्यायालय को “ग़ैरक़ानूनी” बताते हुए किशनगंगा और रटले जलविद्युत परियोजनाओं (जम्मू-कश्मीर) पर उसके अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया है।
▪️विदेश मंत्रालय ने इस न्यायालय के गठन को संधि का उल्लंघन करार देते हुए, इसकी कार्यवाही और पूरक फैसले को अमान्य घोषित किया।
▪️भारत ने यह भी कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद नहीं रोकता, तब तक संधि को निलंबित रखा जाएगा, जो बढ़ते तनाव के बीच भारत के सख्त रुख का संकेत है।
लगता है पाकिस्तान को सिंधु का पानी पीने के लिए अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा…




