नेशनल हाईवे में दो पहिया वाहन से सफर करने वालों को देना होगा टोल टैक्स
भारत सरकार की तरफ से 15 जुलाई से नया नियम यह लागू किया गया है कि दो पहिया वाहन अगर किसी भी नेशनल(NHAI) हाईवे के टोल टैक्स से गुजरता है तो उसको टोल पर रुक कर अपने दो पहिया वाहन का टोल पर कर देना होगा देना सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार 15 जुलाई से मोटरसाइकिल दो पहिया वाहन को नेशनल हाईवे के टोल पार करने के लिए टोल पर रुककर टोल टैक्स देना होगा जब इसकी शुरुआत हुई थी तो दो पहिया वाहनों को इस दायरे से बाहर रखा गया था जानकारी के अनुसार कहा गया था कि दो पहिया वाहन कम जगह के साथ-साथ और इन साधनों की वजह से जाम भी नहीं लगता है इस वजह से इनको टोल के कर से बाहर रखा गया था नई गाइडलाइंस के अनुसार इनको भी टोल टैक्स के दायरे में लाया गया है
दीपक धुरिया हमीरपुर ब्यूरो
नेशनल हाईवे में दो पहिया वाहन से सफर करने वालों को देना होगा टोल टैक्स
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