भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। ऐसे में इन सभी भाषाओं को नोट पर प्राथमिकता दी गई है। जिनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू शामिल हैं।
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संवाददाता राहुल द्विवेदी के साथ
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