जनहित में जारी :-
● वक़्फ़ बोर्ड मामले को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी को भेजे जाने के बाद…. संसद की जॉइंट पार्लियामेंट कमिटी ने इसपर जनता से राय माँगी है…!
M● इसीलिए, यही सही समय है पार्लियामेंट्री कमिटी तक अपनी राय पहुंचाने का..
● अतः, सोशल मीडिया से हटकर सरकार तक अपनी विचारधारा को पहुचाएं…
● आपको करना केवल इतना है कि इस नीचे लिखी ईमेल को कॉपी करें…
और, अपनी ईमेल इस email id पर भेज दें—
jpcwaqf-lss@sansad.nic.in
● ध्यान रखें कि… मेल में अपनी भाषा शालीन रखनी है ताकि हमारी बात ऊपर तक पहुँच सके.
एक-एक ईमेल से फ़र्क़ पड़ेगा.
क्योंकि, यहाँ लोकतंत्र में मुंडी की गिनती ही महत्वपूर्ण होती है.
ईमेल का प्रारूप आप ये रख सकते हैं..
सेवा में,
संयुक्त सचिव (जेएम)
लोकसभा सचिवालय
440, संसदीय सौध
नई दिल्ली – 110001
फैक्स: 011- 2301 7709
ईमेल: jpcwaqf-Iss@sansad.nic.in
*वक्फ बोर्ड कानून में भारत के नागरिक की राय*
मान्यवर,
(1) भारत के वक़्फ़ बोर्ड कानून में संशोधन के विषय में मेरी राय ये है ।
(क) 15 अगस्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू सम्पतियों के रख रखाव के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो भारत में ऐसा किस आधार पर हो रहा है ?
(ख) वक़्फ़ बोर्ड को किस संवैधानिक अधिकार के तहत इतनी शक्तियाँ दी गई है ?
(ग) कितने मुस्लिम राष्ट्र में वक़्फ़ बोर्ड जैसी संस्थाऐं आज मौजूद है ?
(घ) आये दिन वक़्फ़ बोर्ड भारत में गाँव के गाँव पर अपना दावा ठोकता है…
ये किस हद तक जायज़ है ?
(ङ) वक़्फ़ बोर्ड के पास भारतीय भूमि का कितना प्रतिशत क़ब्ज़ा है ?
क्या इस क़ब्ज़े की कोई सीमा तय है ?
(च) हिंदू मंदिरों की भाँति वक़्फ़ बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है ?
(2) भारतीय नागरिक होने के नाते आपसे प्रार्थना है कि इस तुष्टिकरण को रोका जाए, और कृपया वक़्फ़ बोर्ड के क़ब्ज़े वाली पूरी भूमि की शुरू से व पूर्ण रूप से समीक्षा की जाए।
भवदीय
( आपका नाम: फ़ोन नंबर)
कृपया ये कीजिए और
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धन्यवाद