जिलाधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) हेतु संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र आवेदको को शादी अनुदान धनराशि स्वीकृत किए जाने हेतु मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वीकृत समिति की बैठक सम्पन्न हुई । बैठक में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद के 458 लाभार्थियो के लिए रू0 20000=00 प्रति लाभार्थी की दर से रू0 91.60 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तथा उक्त के सापेक्ष 229 लाभार्थियों हेतु धनराशि रू0 45.80 लाख का आवंटन प्राप्त हो चुका है। जनपद के 115 पात्र लाभार्थियों को शादी अनुदान योजना से लाभान्वित कराये जाने हेतु समिति द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी।
जिलाधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों को शादी अनुदान की निम्नानुसार पात्रता शर्तों से अवगत कराया गया। (1) आवेदक पिछड़ी जाति (अल्पससंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) का होना चाहिए (2) वर की उम्र शादी दिनॉक को 21 वर्ष एवं वधू की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। (3) शादी अनुदान आवेदन वर्तमान वित्तीय वर्ष को होना अनिवार्य है। (4) आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक करना अनिवार्य है (5) शासन द्वारा वर्तमान में शादी अनुदान हेतु आय सीमा रू0 1.00 लाख वार्षिक कर दी गयी है। (6) शादी अनुदान हेतु आवेदको द्वारा (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जनसेवाकेन्द्रो/लोकवाणीकेन्द्रो के माध्यम अथवा स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।
जनपद में उक्त के अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी / उपजिलाधिकारी स्तर पर 123 आवेदन लंबित है जिसे 03 दिवस में निस्तारित करने के निर्देश दिये ।
उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, श्रीमती सरोज कुरील, विधायक, घाटमपुर एवं श्री राहुल बच्चा सोनकर, विधायक बिल्हौर, एवं जनपद के अन्य मा० सांसद एवं विधायको के प्रतिनिधियों द्वारा उक्त बैठक में प्रतिभाग किया गया।
अनुज सिंह की रिपोर्ट