टाइम्स एंड स्पेस समाचार
सख्ती- आचार संहिता के बाद 22 कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध*
➡50 हजार से ज्यादा का कैश लेकर नहीं चल सकेंगे
➡वाहनों में किसी भी पार्टी का नहीं लगा सकेंगे झंडा
➡वाहनों,बैठकों में लाउडस्पीकर को लेकर समय तय
➡सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक दी जाएगी अनुमति
➡इसके बाद आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा
➡केवल राजनैतिक दलों के पदाधिकारी झंडा प्रयोग कर सकेंगे
➡RO से अनुमति लेकर गाड़ी में झंडे का प्रयोग कर सकेंगे
➡सरकारी वाहन राजनीतिक कार्य में नहीं होगा प्रयोग
➡निर्वाचन के समय में सरकारी कर्मचारियों पर रोक
➡राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे कर्मचारी
➡अगर ऐसा होता है तो आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा
➡कार्यक्रम में लाउस्पीकर के लिए लेनी होगी अनुमति
➡बिना सूचना के रैली,जुलूस की नहीं मिलेगी अनुमति.
संवाददाता
राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट