चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों आमसभा जुलूस व अन्य कार्यो की अनुमति हेतु समक्ष प्राधिकारी नियुक्त
– March 18, 2024
रायसेन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा राजनैतिक दलों अभ्यर्थियों व्यक्तियों आदि को चुनाव प्रचार-प्रसार के उपयोग के लिए वाहनों आमसभा जुलूस व अन्य कार्यो की अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किए गए हैं जारी आदेश के तहत वाहनों आमसभा जुलूस व अन्य कार्यो की अनुमति में रायसेन जिले में एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित होने की स्थिति में अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकते हैं इसी प्रकार रायसेन जिले की संबंधित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सहायक रिटर्निंग अधिकारी उदयपुरा भोजपुर सांची तथा सिलवानी को सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है जो कि संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस की अनुशंसा के आधार पर अनुमति प्रदान कर सकते हैं संबंधित अधिकारी निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन संबंधी विभिन्न नियम अधिनियम प्रावधान निर्देशों व जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करते हुए आवश्यक औपचारिता पूर्व कर अपने-अपने क्षेत्र में अनुमति जारी करने की आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेंगे
स्मृति यादव की रिपोर्ट