आगजनी मामले में सपा विधायक व उनके भाई पर टला फैसला, अगली सुनवाई 19 मार्च को
कानपुर नगर, सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आगजनी वाले मामले में 14 मार्च को फैसला टल गया है और कोर्ट में बेल बॉन्ड न जामा होने के कारण अगली तारीख 19 मार्च तय की गयी है।
आगजनी के मामले में सपा विधायक इरफान सोलकी तथा उनके भाई रिजवान को जेल भेजा गया था और लगातार इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में एमपी एमएलए फास्टैग कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, केस के फैसले के लिए 14 मार्च तरीख दी गयी थी और माना जा रहा था कि कोर्ट द्वारा फैसला दिया जायेगा। बतादें के इस मामले में वर्ष 8 नवम्बर 2022 को इरफान व अन्य लोगों के खिलाफ जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज दिया गया था। कोर्ट में पेश होने के दौरान पुलिस व्यवस्था काफी दुरूस्त थी। वहीं विधायक इरफान के भाई रिजवान ने इरफान और खुद को बेगुनाह बताया। कोर्ट ने इस मामले में जमान पर चल रहे शौकत और शरीफ को 18 मार्च तक बेल बॉन्ड जमा करने को कहा है। शासकीय अधिवक्ता दिलीप अवस्थी ने बताया कि आगजनी माले की सुनवाई हुई है और कोर्ट में 19 मार्च की तारीख दी है। 14 मार्च को कानपुर जेल में बंद चारों अभ्यिुक्तो इरफान, रिजवान सोलकी, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ व इसराइल आटेवाले को कडी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
हरिओम की रिपोर्ट