*पॉक्सो के दोषी को 3 साल की सजा*
बाँदा-ब्यूरो
अल्तमश हुसैन
बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कॉन्विक्शन के तहत बांदा पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है।
थाना बबेरू में पंजीकृत अभियोग पॉक्सो एक्ट की प्रभावी विवेचना व न्यायालय में सशक्त पैरवी के फलस्वरूप आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ पुत्र कमलेश निवासी ग्राम अहार थाना बबेरू जनपद बांदा को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास एवं 2,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।एसपी पलाश बंसल ने सज़ा के बाद कहा कि डीजीपी उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कॉन्विक्शन अभियान के तहत महिला एवं बाल अपराधों में जीरो टॉलरेंस की पालिसी अपनाई गई है। थाना बबेरू पुलिस की बेहतर इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में स्ट्रॉन्ग प्रोसीक्यूशन के कारण 2022 के पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को आज 3 साल की सजा और 2000 रुपये का फाइन हुआ है। बांदा पुलिस पीड़ितों को समय से न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सफलता में शामिल पूरी टीम को रिवार्ड दिया जाएगा।




