*छेड़खानी व एससी/एसटी व पॉक्सो मामले में हुई सज़ा*
बाँदा-ब्यूरो
अल्तमश हुसैन
बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कॉन्विक्शन अभियान के तहत थाना चिल्ला में दर्ज एक गंभीर मामले में कोर्ट ने आरोपी को चार वर्ष कठोर कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एससी/एसटी एक्ट व 7/8 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत अभियोग की प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के चलते न्यायालय ने फैसला सुनाया है।न्यायालय ने रामकिशोर पुत्र सुखदेव निवासी अतरहट थाना चिल्ला जनपद बांदा को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।अभियोजक राममुकुल सिंह, विवेचक सीओ अजय भदौरिया, कोर्ट मोहर्रिर आ0 मानेन्द्र, आ0 विवेक कुमार एवं पैरोकार आ0 अभिजीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।सज़ा के बाद एसपी पलाश बंसल ने कहा -अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन कॉन्विक्शन अभियान के तहत महिला, बालकों एवं एससी/एसटी वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराधों में पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। थाना चिल्ला पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना और कोर्ट में सशक्त पैरवी के कारण आज अभियुक्त को कठोर सजा मिली है। बांदा पुलिस आगे भी ऐसे अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य करेगी और दोषियों को सजा दिलाकर समाज में कानून का भय स्थापित करेगी।




