*मई माह के त्योहारों और परीक्षाओं को लेकर धारा-163 लागू*
*31 मई तक निषेधाज्ञा, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक*
नितेश प्रताप सिंह (ब्यूरो इटावा)
इटावा। इटावा में मई माह के त्योहारों और बड़ी परीक्षाओं के मद्देनजर एडीएम ने धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। 1 मई से 31 मई तक 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने, हथियार-लाठी लेकर चलने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर रोक रहेगी। बुद्ध पूर्णिमा, बकरीद, NEET और लेखपाल परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी हुआ है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में भीड़ और 1 किमी में फोटो स्टेट दुकानें बंद रहेंगी। उल्लंघन पर BNS की धारा-223 में कार्रवाई होगी।”
*इटावा अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मई माह में पड़ने वाले त्योहारों और प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163* के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश *1 मई से 31 मई 2026* तक प्रभावी रहेगा।
*इन वजहों से लागू हुई धारा-163:*
एडीएम ने बताया कि 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 8 मई को विश्व रेडक्रॉस दिवस, 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 27/28 मई को ईदुज्जुहा, 3 मई को NEET(UG)-2026 और 21 मई को लेखपाल मुख्य परीक्षा समेत मई में कई परीक्षाएं हैं। गोपनीय सूचना मिली है कि असामाजिक तत्व शांति भंग कर सकते हैं, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।
*क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित:*
1. *5 या ज्यादा लोगों का जुटना/चलना प्रतिबंधित* – विधि विरुद्ध भीड़ नहीं लगेगी।
2. *हथियार पर रोक* – आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, ढाई इंच से बड़े फल वाला तेज धार हथियार, पटाखे-बम लेकर चलना मना। पुलिस-प्रशासन को छूट।
3. *सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट बैन* – फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर घृणा-द्वेष फैलाने वाली पोस्ट पर कार्रवाई।
4. *ईंट-पत्थर, तेजाब जमा करना मना* – विस्फोटक बनाने का सामान नहीं रख सकेंगे।
5. *रेल-बस रोकना, जाम लगाना प्रतिबंधित* – यातायात बाधित करने पर कार्रवाई।
6. *जबरन बाजार/स्कूल बंद कराना मना* – व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कराने के लिए उकसाना भी अपराध।
7. *जातीय रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध* – राजनीतिक उद्देश्यों से जाति आधारित रैली नहीं होगी।
8. *परीक्षा केंद्रों पर सख्ती* – 100 मीटर दायरे में भीड़ नहीं जुटेगी। 1 किमी में फोटो स्टेट दुकानें बंद। केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, IT गजेट्स ले जाना बैन। लाउडस्पीकर भी प्रतिबंधित।
*उल्लंघन पर सजा:*
एडीएम ने साफ किया कि आदेश का उल्लंघन *भारतीय न्याय संहिता की धारा-223* के तहत दंडनीय अपराध होगा। कोविड को लेकर भ्रामक सूचना फैलाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में केस दर्ज होगा।




