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CJI सूर्यकांत ने फैसला सुनाया कि मंदिर का धन देवता का है, न कि किसी व्यक्ति या सहकारी बैंक को समृद्ध करने के लिए।
*ऐतिहासिक फैसला* 🔥
CJI : “यहाँ ऐसा लगता है कि पैसा असुरक्षित हाथों में चला गया है।”
सुप्रीम कोर्ट ने केरल को-ऑपरेटिव बैंकों की याचिका खारिज की।
SC : “हम मंदिर के धन की सुरक्षा का आदेश देते हैं, ताकि यह धार्मिक उद्देश्य और मंदिरों के हित में ही इस्तेमाल हो।”
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