9 साल लग गए इंसाफ मिलने में… कोर्ट ने रेप के 2 आरोपियों को सुनाई 12-12 साल की सजा, जानिए क्या था पूरा मामला
टाइम्स एंड स्पेस
डिस्टिक हेड राहुल द्विवेदी
कानपुर. 9 साल पहले नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम देने वाले 2 दरिंदों को कोर्ट ने 12-12 साल की कैद सुनाई है. साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है. जिसके बाद पीड़िता और उसके परिजनों ने खुशी जाहिर करते हुए विशेष न्यायाधीश रघुबर सिंह का आभार जताया.
बता दें कि 9 साल पहले यानी 27 मई 2016 को को 15 साल की किशोरी मझावन बाजार गई थी, लेकिन वह लौटी नहीं थी. जिसके बाद पीड़िता के पिता ने नरवल थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत की. शिकायत में उन्होंने 1.40 लाख रुपए भी गायब होने की बात कही थी. जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर तलाश में जुटी और किशोरी को खोजकर परिजनो को सौंप दिया था.
वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपी राम नारेंद्र और दीपू कुमार को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता को पेश किया गया था. इस दौरान पीड़िता ने कहा था कि वह अपने मर्जी से राम नारेंद्र के साथ गई थी. वह उसके साथ प्रेमसंबंध में थी. हालांकि, पीड़िता ने अपनी बात को नकारते हुए जबरन भगाने का आरोप लगाया. कोर्ट ने सबूत और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई.




