अतीक गैंग के 6 गुर्गों को उम्रकैद, सातवें को 4 साल की सजा :राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट का फैसला
– March 29, 2024
प्रयागराज। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा फैसला आया है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तय किया है। सजा की सुनवाई थोड़ी देर में होगी। इसमें अब्दुल कवि, रंजीत पाल, आबिद प्रधान, जावेद, फरहान, इसरार, गुलहसन शामिल है। तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है।
दिनदहाड़े की गई राजू पाल की हत्या
लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने राजू पाल हत्याकांड में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने छह को उम्रकैद और फरहान को चार साल की सजा सुनाई है. 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल की प्रयागराज के धूमनगंज में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी।
स्मृति यादव की रिपोर्ट