न्यायलय ने अरविंद केजरीवाल का रिमांड देते समय निर्देश में कहा कि जांच के लिये ईडी को केजरीवाल का रिमांड दिये जाने के लिये आवश्यक कारण है इसलिये 1 अप्रैल तक के लिये अभिरक्षा में दिया।*
*अभिरक्षा के बीच पत्नी के अलावा बेटी को भी भेंट की अनुमति दी। इन दोनों के अलावा सांसद संदीप पाठक, पीए “विभव कुमार” और अधिवक्ता मिल सकेंगे।*
16). जहां तक अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं होने के संबंध में प्रस्तुतियों का संबंध है, उक्त मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका में विचाराधीन है जिसमें अभियुक्त ने आधारों को चुनौती दी है उसकी गिरफ्तारी.
17). *इस अदालत के समक्ष किए गए निवेदन पर विचार करने और जांचकर्ता द्वारा उद्धृत आधारों पर विचार करने के बाद*
ईसीआईआर/एचआईयू-11/14/2022
बी का पृष्ठ 6
*एजेंसी, आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कारण प्रतीत होते हैं, विशेष रूप से इस दलील को ध्यान में रखते हुए कि जांच के दौरान अब तक एकत्र की गई सामग्री और अंकित किए गए वक्तव्यों से उसका आमना-सामना कराया जाना आवश्यक है।*
18). इसके अलावा, ईडी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि डिजिटल उपकरणों से निकाले गए/पुनर्प्राप्त डेटा और विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से जांच एजेंसी द्वारा मांगे गए अन्य विवरणों का भी गिरफ्तार व्यक्ति से सामना कराना आवश्यक है।*
19). *जांच के बीच अंकित किए गए वक्तव्यों के अवलोकन पर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यहां ऊपर बताए गए कारण के लिए आगे निरंतर और विस्तृत पूछताछ के लिए आरोपियों की अभिरक्षा की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है, आरोपियों की ईडी अभिरक्षा जारी की जाती है दिनांक 22.03.2024 के आदेश के अनुसार समान नियम एवं शर्तों पर 01.04.2024 तक बढ़ाया गया। आरोपी को 01.04.2024 को सुबह 11.30 बजे इस अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया जाता है। आईओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आरोपियों से आगे की पूछताछ और आमना-सामना आदि बिना किसी देरी के किया जाए।*
20). *यह भी निर्देशित किया जाता है कि आरोपी की ईडी हिरासत का उपरोक्त विस्तार सीसीटीवी कवरेज वाले स्थान पर उससे पूछताछ करने और सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण के संबंध में नियमों और शर्तों के अधीन होगा।*
ईसीआईआर/एचआईयू-II/14/2022
8 में से पृष्ठ 7
संवाददाता
राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट
न्यायलय ने अरविंद केजरीवाल का रिमांड देते समय निर्देश
Leave a comment
Leave a comment