सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का संगठन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष (SCBA), सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाल ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की है।
पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है। इसलिए रेफरेंस पर सुनवाई होने तक फैसले के अमल पर रोक लगाई जाए।
‘प्रेसिडेंशियल रेफरेंस’ की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 143 में दी गई है। जिसके मुताबिक़ अगर राष्ट्रपति को लगता है कि कहीं कोई ऐसी न्याय व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से राय लिए जाने की जरूरत है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकती हैं।
जिस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है, उस मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का औचित्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
फिरोज खान की रिपोर्ट