मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के विवाह से जुड़े मामले में एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच हुआ विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं है। न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अंतर-धार्मिक विवाह को पंजीकृत करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया।
संवाददाता
राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के विवाह से जुड़े मामले में एक बेहद अहम फैसला सुनाया है।
Leave a comment
Leave a comment