दिल्ली
SIR कराना हमारा विशेषाधिकार : चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत वोटर लिस्ट बनाना और अपडेट करना सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकार है।
SIR (Special Intensive Revision) कराने का काम न किसी संस्था और न ही कोर्ट को दिया जा सकता।




