वक्फ बोर्ड की कमर तोड़ने को तैयार मोदी सरकार, संसद में संशोधन बिल प्रस्तुत होगा।
1. बिल में कुल 40 संशोधन प्रस्तावित हैं।
2. वक्फ बोर्ड ने किसी भी नई संपत्ति पर दावे का पहले सत्यापन होगा।
3. वक्फ बोर्ड की प्रत्येक पुरानी संपत्ति का अनिवार्य सत्यापन होगा।
4. वक्फ संपत्तियों की निगरानी का अधिकार जिला मजिस्ट्रेटों को भी होगा।
5. वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगेगी जिसके अन्तर्गत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं।
#Note :
▫️1954 में पंडित नेहरू ने वक्फ अधिनियम पारित कर इसका केंद्रीकरण किया।
▫️1995 में नरसिम्हाराव सरकार ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी थी, इसके अनुसार वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे, तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा।
▫️2013 में कॉंग्रेस सरकार ने वक्फ़ एक्ट में संशोधन करके वक्फ बोर्डों को और अधिकार दिए थे।
ब्यूरो
असरफ जमाल की रिपोर्ट