अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर, शराब नीति मामले में फिर खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा
– March 21, 2024
नई दिल्ली : दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है. हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह मामले की जांच में सहयोग करने के लिए हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय को उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए.
दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आज 9वीं बार पेश होने को कहा है. अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैद्यता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख लगाई है.
केजरीवाल ने मांगी अंतरिम राहत
दिल्ली के मुखयमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ED के सभी समन की संवैधानिक वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मांगते हुए केजरीवाल ने कहा है कि वह मामले की जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने हाई कोर्ट से अपील की है कि ED को उन्हें गिरफ़्तार करने से रोका जाए।
बुधवार को भी हुई थी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते बुधवार को केजरीवाल से पूछा था कि वह पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, ‘‘आप समन मिलने पर पेश क्यों नहीं होते? आपको पेश नहीं होने से कौन रोक रहा है? हालांकि, केजरीवाल के वकील ने कहा था कि इस मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर उन्हें (केजरीवाल को) गिरफ्तार करने की एजेंसी की मंशा स्पष्ट है।
कोर्ट ने कहा- ऐसे कैसे गिरफ्तार कर लेंगे
इस मामले में अदालत ने कहा कि जांच के ‘पहले या दूसरे दिन’ गिरफ्तारी ‘सामान्य प्रक्रिया’ नहीं है क्योंकि एक जांच एजेंसी पहले ऐसा करने के कारणों को दर्ज करती है, यदि मामले में आरोपी की गिरफ्तारी का आधार बनता है। आप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने दावा किया कि अब कामकाज की एक ”नयी शैली” चलन में है।
सह संपादक
स्मृति यादव की रिपोर्ट