सूक्ष्म व लघु उद्योग से खरीददार के लिए बनाई गई आयकर की धारा का विरोध
कानपुर नगर , भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान मे प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र व महानगर अध्यक्ष गुरुज़िन्दर सिंह के नेतृत्व मे संगठन के कोपरगंज कर्यालय के बाहर एकत्र होकर एम एस एम ई की सूक्ष्म व लघु उद्योग से खरीददार के लिए बनाई गई आयकर की धारा 43 बी(एच ) को इस वित्तीय वर्ष मे स्थगित करने व अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 से एम एस एम ई व जी एस टी के तहत सभी रजिस्टर्ड व्यापारियो व उद्यमियों को शामिल करते हुए उनसे राय लेकर सभी के लिए पेमेंट देने की एक समय सीमा निर्धारित करने की मांग को लेकर पूरे कानपुर से लगभग 1400 व्यापारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को ई मेल के माध्यम से ज्ञापन भेजा|
कोपरगंज कार्यालय मे एकत्र होकर भी 400 व्यापारियों ने केन्द्रोय वित्त मंत्री को ई मेल किया और ज्ञापन की प्रतिकात्मक प्रतियाँ लेकर प्रदर्शन किया |
इस मौके पर प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने कहा कि वर्ष 2023 के बजट मे लाइ गई आयकर की धारा 43 बी(एच ) के तहत एम एस एम ई मे रजिस्टर्ड सूक्ष्म व लघु उद्योग इकाइयों से खरीद करने वाले खरीददार व्यापारियो द्वारा 15 दिन मे या अनुबंध के तहत 45 दिनों मे पेमेंट देने की बाध्यता की गई थी इस नियम मे इन इकाइयों से माल खरीदने वाले व्यापारियों द्वारा दि 31 मार्च 2024 के उपरांत 1 अप्रेल से बकाया धनराशि जाने पर उस धनराशि को उसकी आय मे मान कर टैक्स आरोपित कर दिया जाएगा इस नियम को कही न कही सूक्ष्म व लघु उद्यम इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था लेकिन इस नियम के कारण इस फ़रवरी माह से इन सूक्ष्म व लघु उद्यम इकाइयों से ख़रीदार व्यापारियों ने माल खरीदना लगभग बंद कर दिया है इसलिए इस कानून को इस वित्तीय वर्ष मे वापस लेकर अगले वित्तीय वर्ष मे संशोधित करके जी एस टी व एम एस एम ई के तहत आने वाले व्यापारियों व उद्यामियों से वार्ता करके लागू किया जाय |
इस दौरान महानगर अध्यक्ष गुरुज़िन्दर सिंह ने कहा कि एम एस एम ई के तहत आने वाली इन सूक्ष्म व लघु उद्यम इकाइयों को खरीददार व्यापारियों द्वारा 31 मार्च 2024 तक पेमेंट न दे पाने व अगले वर्ष बकाया जाने पर आयकर की धारा 43 बी के तहत इस बकाया धनराशि को उसकी आय मे जोड़कर टैक्स लगाने के आलावा एम एस एम ई के नियम के तहत पेनाल्टी का भी प्रावधान भी है आयकर की धारा 43 बी (एच )को इस वित्तीय वर्ष 2023-24 मे स्थगित किया जाय और अगले वर्ष संशोधित करके लाया जाय | वरिष्ठ महामंत्री मनीष गुप्ता सलोने व कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे ने कहा कि आयकर की धारा 43 बी को इस वर्ष स्थगित करते हुए अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 से एम एस एम ई व जी एस टी के तहत आने वाले सभी रजिस्टर्ड व्यापारियो व उद्यमियों को शामिल करते हुए उनसे राय मशवरा लेकर सभी के लिए पेमेंट देने की एक समय सीमा निर्धारित की जाय | कार्यक्रम में राजकुमार भगतानी,चंद्राकर दीक्षित,अतुल त्रिपाठी,रमाकांत शर्मा,राजेश आहूजा,अलोक श्रीवास्तव, अब्दुल वहीद, सचिन त्रिवेदी,मनोज विश्वकर्मा,अनुराग जायसवाल, पवन गुप्ता,के सी मुलानी शंकर दूसेजा,राकेश गुप्ता, विनोद त्रिपाठी, राजा गुप्ता आदि थे।
हरिओम की रिपोर्ट