केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2.03 लाख आवेदकों में से अब तक 23 हजार लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।




