*’आरक्षण से बाहर करना सरकार का काम’, क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी*
_सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में क्रीमीलेयर की पहचान कर उसे आरक्षण लाभ से बाहर रखने की जरूरत बताई थी। सात जजों की बेंच ने SC/ST वर्ग के उप-वर्गीकरण की अनुमति देते हुए 2004 के EV चिन्नैया मामले के फैसले को खारिज कर दिया। कोर्ट ने राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिया लेकिन फैसले का कार्यान्वयन विधायिका और कार्यपालिका पर छोड़ दिया। हालांकि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है,
डिस्टिक हेड
राहुल द्विवेदी की रिपोर्ट