मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला !**सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को झटका*…
सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की हिदाया मस्जिद को गिराने का आदेश रखा बरकरार*
*कहा, “यह जमीन सरकार की है, यहां मस्जिद अवैध”*
*”अवैध ढाँचे मजहबी प्रचार का नहीं हो सकते स्थान “*
*सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और हाई कोर्ट को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से धार्मिक निर्माण नहीं किए जा सकते हैं।*
अंशुमाली सिन्हा की रिपोर्ट